PM Awas Yojana Complaint 2026: शिकायत कैसे करें ऑनलाइन?

PM Awas Yojana complaint 2026 — ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और हेल्पलाइन बैनर | bignews18

PM Awas Yojana complaint 2026 को लेकर अगर आपका पैसा नहीं आया या आवेदन में दिक्कत है, तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का सही तरीका यहाँ जानें।

महाराष्ट्र के लाखों नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवा रहे हैं, लेकिन कई बार तकनीकी समस्या, दस्तावेज़ अपडेट न होना या भुगतान में देरी जैसी समस्याएं आती हैं। ऐसे में सही माध्यम से शिकायत दर्ज करना बहुत ज़रूरी है।
मयूर फाटक BigNews18.in के संस्थापक हैं और पिछले कई वर्षों से सरकारी योजनाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर रिसर्च-आधारित जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
विवरण जानकारी
योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी/ग्रामीण)
शुरू की गई 2015 (शहरी), 2016 (ग्रामीण)
किसने शुरू की केंद्र सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
लाभार्थी ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के शहरी/ग्रामीण नागरिक
लाभ राशि ₹1.20 लाख से ₹2.67 लाख तक (क्षेत्र अनुसार)
आवेदन मोड ऑनलाइन/ऑफलाइन (CSC के माध्यम से)
आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in, pmay-urban.gov.in
हेल्पलाइन नंबर 1800-11-3377/88 (NHB), 1800-11-6163 (HUDCO)

PM Awas Yojana Complaint 2026: शिकायत कहाँ और कैसे करें?

अगर आपकी शिकायत पीएम आवास योजना से जुड़ी है, तो आपके पास 4 मुख्य माध्यम उपलब्ध हैं:

1. PMAY-U Grievance Portal (शहरी के लिए)

2. CPGRAMS पोर्टल (सभी प्रकार की शिकायतों के लिए)

3. ईमेल के माध्यम से शिकायत

4. टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर

महाराष्ट्र में PM Awas Yojana शिकायत — विशेष जानकारी

महाराष्ट्र के नागरिक आवास योजना से जुड़ी शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं:
Aaple Sarkar Grievance Portal:
महाराष्ट्र राज्य आवास विभाग संपर्क:
यह भी पढ़ें: PM Awas Yojana Maharashtra Guide 2026

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
स्टेप 2: ग्रेवियंस/शिकायत सेक्शन खोजें
स्टेप 3: लॉगिन या रजिस्टर करें
स्टेप 4: शिकायत फॉर्म भरें
स्टेप 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
स्टेप 6: सबमिट करें और रजिस्ट्रेशन नंबर सेव करें

ज़रूरी दस्तावेज़ों की लिस्ट

शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें

CPGRAMS पर:
PMAY पोर्टल पर:
मोबाइल ऐप से:

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q: PM Awas Yojana में शिकायत कहाँ दर्ज कर सकते हैं? A: आप तीन मुख्य माध्यमों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं — PMAY-U grievance portal, CPGRAMS पोर्टल, या ईमेल (grievance-pmay@gov.in) के माध्यम से।
Q: शिकायत दर्ज करने के बाद कितने दिन में जवाब मिलता है? A: सरकारी नियमों के अनुसार, शिकायत दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर समाधान या जवाब देना अनिवार्य है। हालाँकि, जटिल मामलों में यह समय बढ़ सकता है।
Q: महाराष्ट्र में आवास योजना की शिकायत के लिए कौन सा नंबर डायल करें? A: महाराष्ट्र के लिए राज्य हेल्पलाइन 022-27561824 पर संपर्क करें, या केंद्रीय टोल-फ्री नंबर 1800-11-3377 (NHB) का उपयोग करें।
Q: अगर मेरा आधार लिंक नहीं है तो शिकायत कैसे करूँ? A: आधार लिंक न होने की स्थिति में, आप नज़दीकी CSC केंद्र या आवास विभाग के जिला कार्यालय में जाकर ऑफलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
Q: शिकायत का रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया तो क्या करें? A: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर शिकायत पोर्टल से “Forgot Registration Number” ऑप्शन का उपयोग करें, या हेल्पलाइन पर संपर्क करके पुनः प्राप्त करें।

हेल्पलाइन और संपर्क

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लेखक परिचय: मयूर फाटक, BigNews18.in के संस्थापक, सरकारी योजनाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर रिसर्च-आधारित जानकारी प्रदान करते हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी अधिसूचनाओं पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना अवश्य पढ़ें। BigNews18 किसी सरकारी संस्था का आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं है।

लेखक

  • मयूर फाटक BigNews18.in के संस्थापक और प्रमुख कंटेंट राइटर हैं। वे 2024 से सरकारी योजनाओं, सरकारी भर्ती, स्वास्थ्य और राशिफल विषयों पर शोध-आधारित हिंदी लेख लिख रहे हैं। उनकी विशेषज्ञता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं (PM Kisan, PM Awas Yojana, Ladki Bahin Yojana), SSC/Railway/MPSC भर्ती अपडेट, और डायबिटीज, BP, किडनी जैसी आम स्वास्थ्य समस्याओं के घरेलू उपायों पर है। मयूर का उद्देश्य है कि हर आम भारतीय को सरकारी लाभ और स्वास्थ्य जानकारी सरल हिंदी में उपलब्ध हो।

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