Current date 06/06/2026

Crop Insurance Status 2026 Maharashtra: PIK Vima क्लेम चेक करें

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Crop Insurance Status 2026 Maharashtra — किसान मोबाइल पर पीक विमा क्लेम स्टेटस चेक करता हुआ बैनर
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Crop Insurance Status 2026 Maharashtra: महाराष्ट्र के जिन किसानों ने खरीफ 2025 सीज़न में फसल नुकसान की सूचना दर्ज की थी, वे अब अपने पीक विमा (PIK Vima) क्लेम का स्टेटस घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान अब pmfby.gov.in पोर्टल और Krishi Rakshak हेल्पलाइन 14447 के ज़रिए अपने आवेदन और क्लेम की स्थिति कुछ ही मिनटों में जाँच सकते हैं।

इस सीज़न किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव भी हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने रबी 2025-26 से अपनी लोकप्रिय ‘एक रुपयात पीक विमा’ (₹1 क्रॉप इंश्योरेंस) योजना बंद कर दी है। अब किसानों को PMFBY की मानक प्रीमियम दर चुकानी पड़ रही है। इसी वजह से इस बार अपने आवेदन और क्लेम का स्टेटस सही समय पर जाँचना और भी ज़रूरी हो गया है।

PMFBY की संशोधित गाइडलाइन के अनुसार, स्थानीय आपदा या कटाई के बाद हुए नुकसान की सूचना किसान को घटना के 72 घंटे के भीतर देनी होती है। इसके बाद बीमा कंपनी सर्वे करती है और मंज़ूर क्लेम की राशि सीधे किसान के आधार से लिंक बैंक खाते में DBT के ज़रिए भेजी जाती है।

विवरणजानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) / पीक विमा
शुरू की गई2016
लागू करने वाली सरकारकेंद्र सरकार (महाराष्ट्र में राज्य कृषि विभाग द्वारा संचालित)
लाभार्थीअधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान
प्रीमियम दरखरीफ 2%, रबी 1.5%, बागवानी/वाणिज्यिक फसल 5% (आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार)
स्टेटस चेकpmfby.gov.in / Crop Insurance मोबाइल App
नुकसान सूचना समयघटना के 72 घंटे के भीतर
हेल्पलाइन14447 (Krishi Rakshak Portal & Helpline)

PIK Vima में ताज़ा बदलाव: ₹1 पीक विमा अब बंद

पिछले खरीफ सीज़न तक महाराष्ट्र सरकार किसानों से सिर्फ ₹1 लेकर पूरा प्रीमियम खुद भरती थी। राज्य कृषि विभाग के अनुसार, रबी 2025-26 सीज़न से यह ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना बंद कर दी गई है। अब किसानों को PMFBY की तय दर पर अपना हिस्सा चुकाना होगा।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी किसान की गेहूँ फसल ₹40,000 प्रति हेक्टेयर के लिए बीमित है, तो उसे रबी दर (1.5%) के हिसाब से लगभग ₹600 प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार 50:50 के अनुपात में वहन करती हैं। इसी बदलाव के कारण इस साल किसान अपनी पॉलिसी और क्लेम की स्थिति को लेकर ज़्यादा सतर्क हैं।

Crop Insurance Status 2026 Maharashtra: ऑनलाइन कैसे चेक करें

अपने आवेदन और पॉलिसी का स्टेटस जाँचने के लिए किसान के पास आवेदन रसीद नंबर (Application Receipt Number) होना चाहिए। प्रक्रिया नीचे दी गई है:

स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in खोलें।

स्टेप 2: होमपेज पर “Application Status” विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3: ड्रॉपडाउन में “Search by Application ID” चुनें।

स्टेप 4: अपना आवेदन रसीद नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें।

स्टेप 6: “Search” पर क्लिक करें। आपकी पॉलिसी डिटेल और मौजूदा स्टेटस (स्वीकृत/अस्वीकृत/निपटान) स्क्रीन पर आ जाएगा।

जिन किसानों ने मोबाइल से आवेदन किया है, वे Crop Insurance App में लॉगिन करके भी अपनी एप्लिकेशन ट्रैक कर सकते हैं। स्टेटस न दिखने पर Krishi Rakshak हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करके जानकारी ली जा सकती है।

क्लेम स्टेटस का क्या मतलब है

पोर्टल पर अलग-अलग स्टेटस दिखते हैं और हर एक का मतलब अलग होता है। नीचे दी गई तालिका से किसान आसानी से समझ सकते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है:

पोर्टल पर स्टेटसइसका मतलबकिसान क्या करे
Application Submittedआवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो गयारसीद नंबर सुरक्षित रखें
Premium Debitedबैंक से प्रीमियम कट गया, पॉलिसी सक्रियकोई कार्रवाई ज़रूरी नहीं
Approved / स्वीकृतक्लेम मंज़ूर हो गयाDBT से राशि आने का इंतज़ार करें
Rejected / अस्वीकृतक्लेम नामंज़ूरकारण देखें, 14447 पर शिकायत दर्ज करें
Settled / निपटानराशि जारी कर दी गईखाते में न आए तो आधार सीडिंग जाँचें

क्लेम का पैसा कब आएगा

PMFBY की ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार, खड़ी फसल के क्लेम CCE (Crop Cutting Experiment) आधारित उपज आँकड़े तय होने के बाद और स्थानीय आपदा के क्लेम व्यक्तिगत सर्वे पूरा होने के बाद दिए जाते हैं। बीमा कंपनी को मंज़ूर क्लेम आमतौर पर सर्वे या उपज आँकड़े पूरे होने के दो महीने के भीतर खाते में भेजना होता है।

अगर भुगतान में इससे ज़्यादा देरी होती है, तो संशोधित गाइडलाइन के तहत बीमा कंपनी को देरी की अवधि पर 12% सालाना ब्याज सीधे किसान को देना पड़ता है। देरी की स्थिति में किसान Krishi Rakshak पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

आम समस्याएं और समाधान

क्लेम अटकने या पैसा न आने के पीछे अक्सर छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं। आवेदन और क्लेम के दौरान इन बातों का ध्यान रखें:

  1. आधार और बैंक खाते की लिंकिंग: कई बार पोर्टल पर स्टेटस “Settled” दिखता है, फिर भी पैसा नहीं आता। इसकी सबसे आम वजह बैंक खाते का आधार से लिंक (DBT enabled) न होना है। सीज़न शुरू होने से पहले बैंक जाकर आधार सीडिंग करवा लें।
  2. 72 घंटे की समय सीमा: स्थानीय नुकसान दिखते ही तुरंत 14447 पर कॉल करें या App पर सूचना दर्ज करें। देरी से दी गई सूचना क्लेम रिजेक्ट होने का बड़ा कारण है।
  3. सही बैंक डिटेल: गलत IFSC, बंद खाता या नाम में अंतर होने पर राशि अटक सकती है। आवेदन से पहले बैंक पासबुक की जानकारी मिलाएं।
  4. रसीद नंबर: स्टेटस जाँचने के लिए आवेदन रसीद नंबर ज़रूरी है। इसे संभालकर रखें।

ज़रूरी दस्तावेज़ और हेल्पलाइन

स्टेटस जाँचने और नुकसान की सूचना देने के लिए ये दस्तावेज़ तैयार रखें: आवेदन रसीद/पॉलिसी नंबर, आधार कार्ड, 7/12 उतारा (सातबारा), बैंक पासबुक और बुवाई का स्वघोषणा पत्र (पीक पेरा)।

किसी भी समस्या के लिए किसान Krishi Rakshak Portal & Helpline नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। योजना और फसल से जुड़े सामान्य सवालों के लिए अखिल भारतीय किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-180-1551 भी उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें: नमो शेतकरी योजना की किस्त का स्टेटस कैसे देखें

ये भी पढ़ें: PM Kisan लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे चेक करें

अधिक जानकारी के लिए: महाराष्ट्र योजना से जुड़ी सभी खबरें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: PIK Vima claim status कैसे चेक करें?
उत्तर: pmfby.gov.in पर “Application Status” विकल्प चुनें, “Search by Application ID” में अपना आवेदन रसीद नंबर और कैप्चा डालें, और “Search” पर क्लिक करें। स्क्रीन पर पॉलिसी डिटेल और स्टेटस दिख जाएगा।

प्रश्न 2: क्लेम का पैसा कब तक आता है?
उत्तर: आधिकारिक गाइडलाइन के अनुसार सर्वे या CCE आधारित उपज आँकड़े पूरे होने के दो महीने के भीतर मंज़ूर राशि खाते में आ जाती है। इससे ज़्यादा देरी पर बीमा कंपनी को 12% सालाना ब्याज देना होता है।

प्रश्न 3: क्या महाराष्ट्र में ₹1 पीक विमा अब भी मिलता है?
उत्तर: नहीं। राज्य कृषि विभाग के अनुसार रबी 2025-26 सीज़न से ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना बंद कर दी गई है। अब किसानों को PMFBY की मानक प्रीमियम दर देनी होती है।

प्रश्न 4: फसल नुकसान की सूचना कितने समय में देनी होती है?
उत्तर: PMFBY नियम के अनुसार स्थानीय आपदा या कटाई के बाद के नुकसान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर देनी अनिवार्य है।

प्रश्न 5: स्टेटस “Settled” दिख रहा है पर पैसा नहीं आया, क्या करें?
उत्तर: इसकी सबसे आम वजह बैंक खाते का आधार से लिंक न होना है। पास के बैंक जाकर आधार सीडिंग (DBT) जाँचें। समस्या बनी रहे तो 14447 पर शिकायत दर्ज करें।

प्रश्न 6: हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर: फसल बीमा से जुड़ी शिकायत और नुकसान की सूचना के लिए Krishi Rakshak हेल्पलाइन 14447 और सामान्य सवालों के लिए किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 उपलब्ध है।

यह जानकारी 3 जून 2026 तक की आधिकारिक सूचना पर आधारित है।

लाभार्थी किसानों को सलाह दी जाती है कि नुकसान की सूचना समय से दर्ज करें, आधार और बैंक खाते की लिंकिंग पहले ही पूरी रखें, और अपने क्लेम की स्थिति समय-समय पर pmfby.gov.in पर जाँचते रहें। ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें।

अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी वेबसाइटों पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें। BigNews18 किसी सरकारी योजना का आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं है।

लेखक

  • Mayur Phatak

    मयूर फाटक BigNews18.in के संस्थापक हैं। 2024 से वे महाराष्ट्र सरकारी योजना, MPSC भर्ती और केंद्र सरकारी योजनाओं पर हिंदी में शोध-आधारित लेख लिख रहे हैं। विशेषज्ञता: Ladki Bahin Yojana, PM Kisan, MPSC Rajyaseva, PM Awas Yojana। सभी जानकारी आधिकारिक सरकारी सूत्रों पर आधारित। 80+ लेख प्रकाशित। Maharashtra, India।

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मयूर फाटक - Content Writer

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