Current date 31/03/2026

Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Yojana 2026: पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

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Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Yojana 2026: पात्रता व आवेदन
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Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Yojana 2026 को लेकर अगर आप जानकारी खोज रहे हैं तो यह लेख आपके लिए है। महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समुदाय के भूमिहीन परिवारों को खेती के लिए ज़मीन दी जाती है। यह ज़मीन 50% सब्सिडी और 50% लोन पर मिलती है।

इस योजना का पूरा नाम “कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना” है। यह महाराष्ट्र के समाज कल्याण विभाग (Department of Social Justice & Special Assistance) द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का 100% खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाती है। इसका मकसद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना है।

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एक नज़र में — Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Yojana 2026 की पूरी जानकारी

विवरणजानकारी
योजना का नामकर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना
राज्यमहाराष्ट्र
विभागसमाज कल्याण व विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र सरकार
लाभार्थीअनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समुदाय के भूमिहीन BPL परिवार
लाभ2 एकड़ सिंचित या 4 एकड़ असिंचित ज़मीन (50% सब्सिडी + 50% लोन)
फंडिंग100% महाराष्ट्र सरकार द्वारा
आवेदन मोडऑफलाइन — ज़िला समाज कल्याण कार्यालय
आधिकारिक वेबसाइटsjsa.maharashtra.gov.in
शिकायत पोर्टलgrievances.maharashtra.gov.in

किसानों को कितना मिलेगा लाभ

इस योजना में लाभार्थी को दो तरह से ज़मीन दी जाती है:

  • सिंचित ज़मीन (Irrigated Land): 2 एकड़ ज़मीन दी जाती है
  • असिंचित ज़मीन (Non-Irrigated Land): 4 एकड़ ज़मीन दी जाती है

खास बात यह है कि इस ज़मीन की कुल कीमत का 50% हिस्सा सरकार सब्सिडी के रूप में देती है और बाकी 50% लोन के रूप में दिया जाता है।

पात्रता शर्तें — कौन कर सकता है आवेदन

Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Yojana 2026 में आवेदन के लिए यह शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
  • आवेदक महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है
  • आवेदक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए
  • आवेदक अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) या नव-बौद्ध (Neo-Buddhist) समुदाय से होना चाहिए
  • आवेदक के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होनी चाहिए (भूमिहीन)
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में आता हो

किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ

  • दूसरे राज्यों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि के निवासी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं
  • जिनके पास पहले से ज़मीन है वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते
  • BPL श्रेणी में नहीं आने वाले आवेदक पात्र नहीं हैं

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — स्टेप बाय स्टेप

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इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है। आपको अपने ज़िले के समाज कल्याण कार्यालय (District Social Welfare Office) में जाना होगा।

स्टेप 1: अपने ज़िले के समाज कल्याण कार्यालय (District Social Welfare Office) में जाएं और योजना का आवेदन फॉर्म मांगें।

स्टेप 2: आवेदन फॉर्म में सभी ज़रूरी जानकारी सही-सही भरें। पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएं (फोटो पर अपना हस्ताक्षर करें)। सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की self-attested कॉपी लगाएं।

स्टेप 3: भरा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन फॉर्म सभी दस्तावेज़ों के साथ सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner), ज़िला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें।

स्टेप 4: फॉर्म जमा करने के बाद रसीद (Receipt/Acknowledgment) ज़रूर लें और उसे सुरक्षित रखें। इससे आप अपने आवेदन का स्टेटस बाद में पता कर सकते हैं।

ज़रूरी दस्तावेज़ों की लिस्ट

आवेदन से पहले यह दस्तावेज़ तैयार रखें:

  1. BPL कार्ड — गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण
  2. आधार कार्ड — पहचान और पते के लिए
  3. उम्र का प्रमाण — जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं/12वीं की मार्कशीट आदि
  4. 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो — फोटो पर हस्ताक्षर होना ज़रूरी है
  5. निवास प्रमाण पत्र / डोमिसाइल सर्टिफिकेट — महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होने का प्रमाण
  6. जाति प्रमाण पत्र — अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र, या “नव-बौद्ध” / “Neo Buddhist” / “Converted Buddhist” लिखा हुआ प्रमाणपत्र जो राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी हो
  7. बैंक खाते की जानकारी — बैंक का नाम, शाखा, पता, IFSC कोड आदि
  8. अन्य दस्तावेज़ — ज़िला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा मांगा गया कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज़

ज़रूरी तारीखें — याद रखें

विवरणतारीख
आवेदन प्रक्रियापूरे साल ऑफलाइन उपलब्ध — ज़िला समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें
अंतिम तिथिआधिकारिक अधिसूचना में देखें

नव-बौद्ध (Neo-Buddhist) कौन हैं?

1956 में जब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब हज़ारों अनुसूचित जाति के लोगों ने, खासकर महार जाति के लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। तब से इन्हें नव-बौद्ध (Neo-Buddhist) कहा जाता है। जो लोग 1956 से पहले से बौद्ध धर्म मानते थे, उन्हें बौद्ध (Buddhist) कहा जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q: दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है? A: इस योजना में ज़मीन की कुल कीमत का 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।

Q: बाकी 50% राशि कैसे दी जाती है? A: बाकी 50% राशि लोन के रूप में दी जाती है।

Q: सिंचित ज़मीन मिलने पर कितने एकड़ ज़मीन दी जाती है? A: सिंचित ज़मीन मिलने पर 2 एकड़ और असिंचित ज़मीन मिलने पर 4 एकड़ ज़मीन दी जाती है।

Q: क्या दूसरे राज्य के लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं? A: नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

Q: इस योजना में आवेदन कैसे करें? A: आपको अपने ज़िले के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऊपर दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

Q: आवेदन के लिए उम्र सीमा क्या है? A: आवेदक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।

Q: शिकायत कहां दर्ज करें? A: महाराष्ट्र सरकार के शिकायत निवारण पोर्टल पर grievances.maharashtra.gov.in अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी वेबसाइटों पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें। BigNews18 किसी भी सरकारी योजना का आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं है।

लेखक

  • Nalini Mishra

    नलिनी मिश्रा: डिजिटल सामग्री प्रबंधन में विशेषज्ञता

    नलिनी मिश्रा डिजिटल सामग्री प्रबंधन की एक अनुभवी पेशेवर हैं। वह डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में कुशलतापूर्वक काम करती हैं और कंटेंट स्ट्रैटेजी, क्रिएशन, और प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती हैं

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नलिनी मिश्रा

नलिनी मिश्रा: डिजिटल सामग्री प्रबंधन में विशेषज्ञतानलिनी मिश्रा डिजिटल सामग्री प्रबंधन की एक अनुभवी पेशेवर हैं। वह डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में कुशलतापूर्वक काम करती हैं और कंटेंट स्ट्रैटेजी, क्रिएशन, और प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती हैं

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