Current date 12/02/2026

RG कर रेप केस: संजय रॉय को कठोर उम्रकैद, अदालत ने जघन्य अपराध पर भी मौत की सजा ठुकराई

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RG कर रेप केस: संजय रॉय को कठोर उम्रकैद, अदालत ने जघन्य अपराध पर भी मौत की सजा ठुकराई
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कॉलोनी की भीड़भाड़ वाली गलियों से उठती चीख पुकार, पीड़िता के परिवार का टूटा हुआ हृदय, और जनता के मन में उमड़ता आक्रोश—ये सभी मिलकर हाल के जिस भीषण मामले का चित्रण करते हैं, वह समाज के लिए गंभीर चेतावनी है। इस मामले में दोष सिद्ध होने के बावजूद अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया गया, बल्कि उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट ने इस फ़ैसले में विस्तार से उन तथ्यों और परिस्थितियों को रेखांकित किया जिन्हें कानून की भाषा में ‘कम करने वाले कारक’ (Mitigating Circumstances) कहा जाता है।

यह मामला, जिसमें एक युवती के साथ जघन्य अपराध हुआ था, लंबे समय तक सुर्ख़ियों में रहा। जाँच के प्रारंभिक दौर से लेकर न्यायालय के अंतिम निर्णय तक, पूरे प्रकरण ने लोगों की संवेदनाओं को झकझोर दिया। पीड़िता के परिवार और उनके वकीलों ने दोषी के लिए अधिकतम दंड की माँग की थी, जबकि बचाव पक्ष की दलील थी कि अभियुक्त को कई मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनज़र जीवन जीने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए। अन्ततः अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करते हुए दोषी को दोषी करार दिया, लेकिन मृत्युदंड की बजाय आजीवन कारावास का आदेश दिया।


गंभीर अपराध और कठोर क़ानून की दुविधा
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ऐसी जघन्य घटनाओं के लिए अधिकतम सज़ा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों में यह स्पष्ट किया गया है कि मौत की सज़ा ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी अत्यंत विरले मामलों में ही दी जानी चाहिए। न्यायालय अपराध की भीषणता के साथ-साथ यह भी देखता है कि क्या अपराधी सुधरने की संभावनाओं से पूर्णतः रहित है। यदि दोषी में पश्चाताप का कोई भाव, पारिवारिक-आर्थिक पृष्ठभूमि या अन्य मानवीय पहलू मौजूद हों, तो अदालतें अक्सर मृत्युदंड के स्थान पर उम्रकैद की राह अपनाती हैं।

इस मामले में भी दुष्कर्म, हत्या तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषारोपण हुआ। शुरुआती सुनवाई के दौरान कयास लगाए जा रहे थे कि दोषी को फाँसी की सज़ा मिल सकती है, क्योंकि अपराध की क्रूरता किसी भी मानवीय स्तर पर क्षमा के योग्य नहीं थी। लेकिन निर्णय सुनाते समय अदालत ने यह स्पष्ट किया कि ‘कम करने वाले कारक’ को पूरी गंभीरता से परखा गया है।


‘कम करने वाले कारक’ क्या हैं?
अपराधशास्त्र में ‘कम करने वाले कारक’ उन स्थितियों या पहलुओं को कहते हैं जो किसी दोषी की सज़ा को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं। इनमें दोषी की मानसिक अवस्था, पारिवारिक परिस्थितियाँ, उम्र, पिछला आपराधिक रिकॉर्ड, पश्चाताप का स्तर और समाज में पुनर्वास की संभावना जैसे पहलू प्रमुख हैं।

  1. मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति: यदि किसी दोषी का मानसिक स्वास्थ्य घटना के समय सामान्य न रहा हो या वह मानसिक बीमारियों से जूझ रहा हो, तो कानून में यह अक्सर सज़ा कम करने वाला पहलू बनता है।
  2. पिछला आपराधिक रिकॉर्ड: अदालत आमतौर पर इस बात को देखती है कि दोषी ने इससे पहले कोई गंभीर अपराध किया है या नहीं। यदि यह पहला अपराध है और अपराधी ने अचानक उत्तेजना या असामान्य परिस्थितियों में अपराध किया है, तो मृत्युदंड कम करने की संभावना बढ़ जाती है।
  3. पारिवारिक पृष्ठभूमि व सामाजिक दायित्व: कई बार किसी दोषी के आश्रित परिवार के सदस्य—जैसे बूढ़े माता-पिता, छोटे बच्चे—या अत्यंत दयनीय आर्थिक स्थिति भी अदालत के विचारण में आती है। यदि दोषी को फाँसी दे दी जाए तो परिवार तबाह हो सकता है, जिसके कारण अदालतें उम्रकैद का विकल्प चुन लेती हैं।
  4. पश्चाताप और सुधार की संभावना: न्यायिक नज़रिया यह मानता है कि यदि कोई अपराधी सुधर सकता है, तो उसे दूसरा मौक़ा मिलना चाहिए। दोषी का न्यायालय या समाज के प्रति पश्चाताप भाव, भविष्य में ऐसा न करने की प्रतिज्ञा अथवा जेल में रहते हुए व्यवहार में सुधार ऐसी स्थितियाँ हैं, जो सज़ा कम करवाने में सहायक हो सकती हैं।

मामले की पृष्ठभूमि
पीड़िता एक उभरती हुई युवा थी, जिसने अपने भविष्य के सपनों के साथ नया सफ़र शुरू किया था। अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र होने के साथ-साथ, वह समाज के लिए भी एक प्रेरणा थी। दुर्भाग्य से एक भयावह रात उसने अपनी जान गँवा दी। आरंभिक जाँच में पुलिस को उसके कमरे से संघर्ष के कई सबूत मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल की परिस्थितियों ने जघन्य अपराध की पुष्टि की।

चूँकि यह मामला अत्यंत संगीन था, पुलिस और विशेष जाँच दल ने तेजी से सबूत इकट्ठे किए। मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, और कॉल रिकॉर्ड जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से आरोप तय किए गए। जाँच रिपोर्ट आने में समय लगा लेकिन सबूत इतने पुख्ता थे कि अदालत में दोषी के बचने की गुंजाइश बहुत कम दिख रही थी।


परिवार की माँग और जनप्रतिरोध
इस भीषण अपराध के बाद क्षेत्र में उग्र जनाक्रोश देखने को मिला। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए। शहरभर में कई सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाले, विरोध प्रदर्शन किए, और पीड़िता के लिए न्याय की माँग को लेकर आवाज़ उठाई।

पीड़िता के परिवार के लिए यह समय सबसे अधिक दर्दनाक था। बेटी की असमय मौत ने उन्हें emotionally और financially दोनों ही तरह से तोड़ दिया था। वे दोषी को मृत्युदंड दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत थे। उनके वकील का कहना था कि इस तरह के जघन्य अपराध में मौत की सज़ा ही उचित न्याय है।


बचाव पक्ष का तर्क
वहीं दूसरी ओर, बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत के सामने एक अलग तस्वीर पेश की। उनका कहना था कि दोषी न केवल सामाजिक उपेक्षा का शिकार रहा, बल्कि उसके पारिवारिक हालात भी बेहद मुश्किल भरे हैं। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेज़ों के अनुसार, अभियुक्त किशोरावस्था से ही कई मानसिक चुनौतियों और आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। बचाव पक्ष ने आग्रह किया कि दोषी ने इससे पहले कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया था और जीवन भर के लिए उसे कारावास में रखने से भी समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि दोषी के परिवार में बुज़ुर्ग माँ, एक दिव्यांग बहन और दो छोटे बच्चे हैं, जिनका पूरा दारोमदार इसी पर था। यदि दोषी को मृत्युदंड मिलती है, तो परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। यह दलील कई बार अदालतों के सामने रखी गई—कि समाज को दंड और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना चाहिए।


अदालत का विश्लेषण
अदालत ने दोषी को अपराध का अपराधी मानने में कोई संदेह नहीं किया। सभी सबूतों को तथ्यात्मक रूप से स्वीकार किया गया। हालाँकि, अंतिम दंड तय करने से पहले न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि मृत्युदंड उन्हीं मामलों में दिया जाना चाहिए जो हृदयविदारक होने के साथ-साथ अपराधी की किसी भी प्रकार की पुनर्वास-क्षमता को नकारते हों।

अपने फ़ैसले में अदालत ने कुछ प्रमुख बिंदु उजागर किए:

  1. अपराध की क्रूरता एवं गंभीरता: यह घटना अत्यंत वीभत्स थी, जिससे समाज में गहरा रोष फैला।
  2. दोषी की पारिवारिक और मानसिक पृष्ठभूमि: अदालत के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार दोषी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों से गुज़रा है, जिसे पूरी तरह अनदेखा नहीं किया जा सकता।
  3. पश्चाताप और सुधार की संभावना: अदालत ने जेल प्रशासन द्वारा जमा की गई रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें दोषी के आचरण में एक सीमा तक सुधार के संकेत मिले।
  4. ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ सिद्धांत का आकलन: अदालत का कहना था कि, हालाँकि अपराध जघन्य है, पर अभी यह प्रमाणित नहीं होता कि दोषी किसी भी प्रकार के सुधार के योग्य नहीं रह गया है।

इन आधारों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास (आजीवन के अर्थ में शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक जेल में रहने) की सज़ा सुनाई।


परिवार की प्रतिक्रिया
फैसला सुनते ही पीड़िता के परिवार की निराशा छलक पड़ी। उनकी अपेक्षा थी कि इस क्रूर कृत्य के लिए अदालत दोषी को फाँसी पर चढ़ाएगी। परिवार के लोगों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद थी, लेकिन इस फ़ैसले ने उनके घावों को फिर से कुरेद दिया है। हालाँकि, परिवार को यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार प्राप्त है।

माँग उठ रही है कि इस तरह के भीषण मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान और अधिक सख़्ती से लागू हो, ताकि अपराध करने से पहले अपराधी सौ बार सोचें। पर न्यायिक इतिहास बताता है कि हर मामला अपने आप में विशिष्ट होता है, और अदालतें व्यापक मानवीय मूल्यों तथा क़ानून दोनों के संतुलन के आधार पर निर्णय लेती हैं।


जनमानस में उठते सवाल
इस फ़ैसले ने समाज में कई तरह के मतभेद उभारे हैं:

  • क्या मानसिक और पारिवारिक परिस्थितियाँ एक भयावह अपराध के लिए ‘छूट’ का आधार बन सकती हैं?
  • क्या मृत्युदंड के विरले उपयोग से अपराधियों में भय कम हो जाता है?
  • क्या आजीवन कारावास वास्तव में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पर्याप्त तरीका है?

विधि विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर संविधान में मिले जीवन के अधिकार को प्राथमिकता देने की कोशिश की है। दूसरी ओर, आम जनता का एक वर्ग मानता है कि ऐसे जघन्य अपराध के अपराधियों से समाज को हमेशा के लिए मुक्त कर देना ही न्याय का उपयुक्त मार्ग है।


कानूनी नज़रिया और आगे की राह
भारतीय न्यायिक प्रणाली में मृत्युदंड का प्रावधान किसी प्रतीकात्मक दंड से कम नहीं है। कम ही ऐसे उदाहरण हैं जहाँ अदालतों ने फाँसी की सज़ा सुनाई हो और वह अंतिम रूप से अमल में भी लाई गई हो। अक्सर उच्चतम न्यायालय से लेकर राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका तक के लंबित रहने के दौरान वर्षों बीत जाते हैं।

वर्तमान प्रकरण में भी, यदि कोई पक्ष इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाता है, तो कानूनी लड़ाई लंबी खिंच सकती है। इस बीच दोषी जेल में अपने शेष जीवन की सज़ा काटेगा। कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसे प्रकरणों में समाज के लिए महत्वपूर्ण यह देखना है कि क़ानून का पालन सख़्ती से हो और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर भी निरंतर प्रयास किए जाएँ।

लेखक

  • Nalini Mishra

    नलिनी मिश्रा: डिजिटल सामग्री प्रबंधन में विशेषज्ञता

    नलिनी मिश्रा डिजिटल सामग्री प्रबंधन की एक अनुभवी पेशेवर हैं। वह डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में कुशलतापूर्वक काम करती हैं और कंटेंट स्ट्रैटेजी, क्रिएशन, और प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती हैं

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नलिनी मिश्रा

नलिनी मिश्रा: डिजिटल सामग्री प्रबंधन में विशेषज्ञतानलिनी मिश्रा डिजिटल सामग्री प्रबंधन की एक अनुभवी पेशेवर हैं। वह डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में कुशलतापूर्वक काम करती हैं और कंटेंट स्ट्रैटेजी, क्रिएशन, और प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती हैं

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