Maharashtra State Award for Disabled 2026 को लेकर पूरी जानकारी यहाँ दी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का समाज कल्याण विभाग (SJSA) हर साल दिव्यांग कर्मचारियों और नियोक्ताओं को उनके बेहतरीन काम के लिए राज्य पुरस्कार देता है।
यह योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है। इसमें ₹10,000 से ₹25,000 तक नकद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र (Citation) और प्रमाण पत्र (Certificate) दिया जाता है। अगर आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी हैं और दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो यह लेख आपके काम का है।
एक नज़र में — Maharashtra State Award for Disabled की पूरी जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | The Scheme of State Award for Disabled |
| विभाग | Department of Social Justice & Special Assistance (SJSA) |
| किसने शुरू की | महाराष्ट्र राज्य सरकार |
| लाभार्थी | दिव्यांग कर्मचारी, नियोक्ता, प्लेसमेंट एजेंसी |
| लाभ राशि | ₹10,000 से ₹25,000 नकद + प्रशस्ति पत्र + प्रमाण पत्र |
| आवेदन मोड | ऑफलाइन (ज़िला समाज कल्याण कार्यालय) |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://sjsa.maharashtra.gov.in/ |
| फंडिंग | 100% राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित |
Maharashtra State Award for Disabled 2026: किसको मिलेगा फायदा
इस योजना में दो मुख्य श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। हर श्रेणी में नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र शामिल है।
श्रेणी 1: सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी (Best Disabled Employees)
इसमें चार प्रकार की दिव्यांगता शामिल है:
- दृष्टिबाधित (Visually Handicapped)
- श्रवणबाधित (Hearing Handicapped)
- शारीरिक रूप से विकलांग (Orthopedically Handicapped)
- मानसिक रूप से विकलांग (Mentally Retarded)
कुल पुरस्कार: 12
पुरस्कार राशि: ₹10,000 नकद + प्रशस्ति पत्र (Citation) + प्रमाण पत्र (Certificate)
श्रेणी 2: सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (Best Employer)
यह पुरस्कार सरकारी (Government), सार्वजनिक (Public) और निजी (Private) क्षेत्र के नियोक्ताओं को दिया जाता है जिन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को रोज़गार देने में उत्कृष्ट कार्य किया हो।
कुल पुरस्कार: 2
पुरस्कार राशि: ₹25,000 नकद + प्रशस्ति पत्र (Citation) + प्रमाण पत्र (Certificate)
पात्रता शर्तें — कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले यह शर्तें ध्यान से पढ़ लें:
- आवेदक कर्मचारी (Employee), नियोक्ता (Employer) या प्लेसमेंट एजेंसी होना चाहिए।
- अगर आवेदक कर्मचारी या नियोक्ता है, तो वह दिव्यांग व्यक्ति (Person with Disability) होना ज़रूरी है — जैसे दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, शारीरिक विकलांग आदि।
- दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना ज़रूरी है।
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ
- जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ ले लिया है — वे दोबारा आवेदन नहीं कर सकते।
- जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है।
- जो महाराष्ट्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
आवेदन कैसे करें — स्टेप बाय स्टेप
खास बात यह है कि इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। कोई ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध नहीं है। नीचे दिए गए स्टेप्स follow करें:
स्टेप 1: अपने ज़िले के समाज कल्याण कार्यालय (District Social Welfare Office) में जाएं। वहाँ से आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी लें।
स्टेप 2: फॉर्म में सभी ज़रूरी जानकारी सही-सही भरें। पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएं (फोटो पर हस्ताक्षर ज़रूर करें)। सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की self-attested कॉपी फॉर्म के साथ लगाएं।
स्टेप 3: भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्म सभी दस्तावेज़ों के साथ सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner), ज़िला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें।
स्टेप 4: फॉर्म जमा करने के बाद रसीद (acknowledgment) ज़रूर लें। इसे सुरक्षित रखें — बाद में स्टेटस जानने के लिए यह काम आएगी।
ज़रूरी दस्तावेज़ों की लिस्ट
आवेदन से पहले यह सभी दस्तावेज़ तैयार रखें:
- आधार कार्ड
- रोज़गार प्रमाण पत्र (Proof of Employment)
- बायो-डेटा (Bio-Data)
- संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य का प्रमाण (Proof of Outstanding Work)
- आयु प्रमाण पत्र — जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं/12वीं की मार्कशीट आदि
- 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो (हस्ताक्षर सहित)
- महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate — 40% या अधिक)
- बैंक खाते की जानकारी — बैंक का नाम, शाखा, पता, IFSC कोड आदि
- ज़िला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा माँगा गया कोई अन्य दस्तावेज़
ज़रूरी तारीखें — याद रखें
| तारीख | विवरण |
|---|---|
| आवेदन शुरू | आधिकारिक अधिसूचना में देखें |
| अंतिम तिथि | आधिकारिक अधिसूचना में देखें |
| पुरस्कार वितरण | हर वर्ष राज्य सरकार द्वारा आयोजित समारोह में |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q: Maharashtra State Award for Disabled के लिए दिव्यांगता कितने प्रतिशत होनी चाहिए? A: आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके लिए मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र ज़रूरी है।
Q: क्या शारीरिक रूप से विकलांग (Orthopedically Handicapped) व्यक्ति भी इस योजना में शामिल हैं? A: हाँ, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी इस योजना के तहत श्रेणी 1 (Best Disabled Employees) में आवेदन कर सकते हैं।
Q: क्या महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है? A: हाँ, महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र (Residential/Domicile Certificate) इस योजना के लिए अनिवार्य दस्तावेज़ है।
Q: क्या इस योजना का लाभ एक से अधिक बार मिल सकता है? A: नहीं, जिस व्यक्ति ने पहले इस योजना का लाभ ले लिया है, वह दोबारा आवेदन नहीं कर सकता।
Q: यह योजना केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की? A: यह 100% महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है। केंद्र सरकार की इसमें कोई भागीदारी नहीं है।
Q: SJSA का पूरा नाम क्या है? A: SJSA का पूरा नाम “Social Justice & Special Assistance” यानी सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग है।
Q: इस योजना के दिशानिर्देश कहाँ मिलेंगे? A: योजना के दिशानिर्देश इस लिंक पर उपलब्ध हैं — https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme-category/disability-welfare
Q: आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? A: अंतिम तिथि आधिकारिक अधिसूचना में देखें। हर साल तारीख बदल सकती है।
हेल्पलाइन और संपर्क
विभाग: Department of Social Justice & Special Assistance, Government of Maharashtra
पता: 437, Shankar Sheth Rd, Police Colony, Swargate, Pune, Maharashtra 411042
आधिकारिक वेबसाइट: https://sjsa.maharashtra.gov.in/
शिकायत या अधिक जानकारी के लिए अपने ज़िले के समाज कल्याण कार्यालय (District Social Welfare Office) से संपर्क करें।
अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी वेबसाइटों पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें। BigNews18 किसी भी सरकारी योजना का आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं है।







