PM Shram Yogi Mandhan Yojana के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3,000 की निश्चित पेंशन देने की व्यवस्था है। केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर देशभर के करोड़ों श्रमिकों के मन में एक ही सवाल है—आवेदन कैसे करें और इसका लाभ किसे मिलेगा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें श्रमिक जितनी राशि जमा करता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उसके पेंशन खाते में जमा करती है।
यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसका उद्देश्य उन मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है और जो किसी औपचारिक पेंशन व्यवस्था के दायरे में नहीं आते। रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, मोची, रिक्शा चालक, बीड़ी कामगार और खेतिहर मजदूर जैसे लाखों श्रमिक इसके मुख्य लाभार्थी हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों के असंगठित कामगारों के लिए भी यह योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच मानी जा रही है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) |
| शुरू की गई | 2019 |
| शुरू करने वाली सरकार | केंद्र सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) |
| लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के मजदूर (आयु 18–40 वर्ष) |
| लाभ राशि | 60 वर्ष के बाद ₹3,000 प्रति माह पेंशन |
| मासिक अंशदान | ₹55 से ₹200 (प्रवेश आयु के अनुसार) |
| आवेदन मोड | Online (maandhan.in) / नज़दीकी CSC |
| आधिकारिक वेबसाइट | maandhan.in |
| हेल्पलाइन | 1800-267-6888 (24×7 टोल-फ्री) |
PM Shram Yogi Mandhan Yojana क्या है: पूरी जानकारी
यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसका संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और CSC e-Governance Services India Limited के माध्यम से होता है। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, इस योजना में शामिल होने वाला श्रमिक 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच अंशदान शुरू करता है और 60 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से मासिक राशि जमा करता है। 60 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थी को आजीवन ₹3,000 की मासिक पेंशन Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में मिलती है।
योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका 1:1 अंशदान मॉडल है। श्रमिक जितनी राशि जमा करता है, केंद्र सरकार भी उसके खाते में उतनी ही राशि जमा करती है। इससे कम आय वाले मजदूरों पर बोझ डाले बिना उन्हें भविष्य में एक सुनिश्चित पेंशन मिल पाती है।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ: पात्रता शर्तें
आधिकारिक पोर्टल के अनुसार श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक असंगठित क्षेत्र का मजदूर होना चाहिए।
- आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड और बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।
उल्लेखनीय है कि EPFO, ESIC या NPS के सदस्य तथा आयकर दाता (Income Tax Payer) इस योजना के पात्र नहीं हैं। बता दें कि असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना का यह प्रावधान इसीलिए रखा गया है ताकि लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों तक पहुँचे जिनके पास कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
कितना करना होगा अंशदान
मासिक अंशदान की राशि आवेदक की प्रवेश आयु पर निर्भर करती है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 18 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ने पर मासिक अंशदान केवल ₹55 है, जबकि अधिक आयु में जुड़ने पर यह राशि बढ़कर अधिकतम ₹200 प्रति माह तक हो जाती है। यानी जितनी कम उम्र में योजना से जुड़ेंगे, मासिक किस्त उतनी ही कम रहेगी। इतनी ही राशि सरकार द्वारा भी जमा की जाती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें: स्टेप बाय स्टेप गाइड
लाभार्थी maandhan.in पोर्टल से स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं या नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया इस प्रकार है:
स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल maandhan.in पर जाएं।
स्टेप 2: “Click Here to Apply Now” विकल्प पर क्लिक करें और फिर “Self-Enrollment” चुनें।
स्टेप 3: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से सत्यापन पूरा करें।
स्टेप 4: आधार संख्या, बैंक खाता विवरण, नॉमिनी और पति/पत्नी की जानकारी भरें।
स्टेप 5: सिस्टम आपकी आयु के अनुसार मासिक अंशदान की राशि स्वतः निर्धारित करेगा।
स्टेप 6: बैंक खाते से Auto-Debit की सुविधा सक्रिय करें और पहली किस्त का भुगतान करें।
स्टेप 7: पंजीकरण पूरा होने पर प्राप्त Shram Yogi Pension Account Number को सुरक्षित रखें।
परिवार पेंशन और खाता जाँच की सुविधा
आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी (spouse) को पेंशन राशि का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन (Family Pension) के रूप में मिलता है। यह परिवार पेंशन केवल पति या पत्नी पर ही लागू होती है। लाभार्थी अपना खाता विवरण UMANG ऐप पर “View Statement of Account” विकल्प के ज़रिए या रजिस्टर्ड मोबाइल से *99# डायल करके जाँच सकते हैं।
आवेदन के दौरान ध्यान देने योग्य ज़रूरी बातें
1. आधार और बैंक खाते में नाम का मिलान: दोनों दस्तावेज़ों में नाम की spelling एक समान होनी चाहिए, अन्यथा पंजीकरण या किस्त में दिक्कत आ सकती है।
2. आधार से लिंक मोबाइल नंबर: OTP आधारित सत्यापन के लिए वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें जो आधार से जुड़ा हो।
3. नियमित अंशदान: किस्त छूट जाने पर लाभार्थी बकाया राशि (और लागू होने पर जुर्माना) चुकाकर अपना खाता दोबारा नियमित कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: PM Shram Yogi Mandhan Yojana में पेंशन कितनी मिलती है?
उत्तर: आधिकारिक जानकारी के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को आजीवन ₹3,000 प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलती है।
प्रश्न 2: इस योजना के लिए आयु सीमा क्या है?
उत्तर: 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है, आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 3: मासिक अंशदान कितना देना होगा?
उत्तर: प्रवेश आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 प्रति माह। 18 वर्ष की आयु में जुड़ने पर अंशदान सबसे कम (₹55) रहता है।
प्रश्न 4: क्या सरकार भी अंशदान देती है?
उत्तर: हाँ, यह 1:1 अंशदान वाली योजना है। श्रमिक जितनी राशि जमा करता है, केंद्र सरकार भी उसके खाते में उतनी ही राशि जमा करती है।
प्रश्न 5: कौन इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता?
उत्तर: EPFO, ESIC या NPS के सदस्य तथा आयकर दाता इस योजना के पात्र नहीं हैं।
प्रश्न 6: आवेदन कहाँ करें?
उत्तर: आधिकारिक पोर्टल maandhan.in पर Self-Enrollment के ज़रिए या नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
प्रश्न 7: योजना से जुड़ी समस्या के लिए कहाँ संपर्क करें?
उत्तर: 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-267-6888 पर संपर्क किया जा सकता है।
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आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन के लिए: maandhan.in
लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर की जानकारी आपस में मिलान कर लें और कम उम्र में योजना से जुड़ें ताकि मासिक अंशदान न्यूनतम रहे। योजना से जुड़ी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए लाभार्थी टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-267-6888 पर संपर्क कर सकते हैं या नज़दीकी CSC केंद्र जा सकते हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी वेबसाइटों पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें। BigNews18 किसी सरकारी योजना का आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं है।








